प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण मातृत्व लाभ योजना है, जिसे 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत कार्यान्वित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, कुपोषण को कम करना, और गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आराम सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो श्रम-गहन कार्य करती हैं और गर्भावस्था के दौरान वेतन हानि का सामना करती हैं।
PMMVY योजना का उद्देश्य
PMMVY के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:
- स्वास्थ्य सुधार: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना।
- वेतन हानि की भरपाई: गर्भावस्था और प्रसव के दौरान वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।
- लड़की बच्चों को प्रोत्साहन: दूसरी गर्भावस्था में लड़की के जन्म पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर लड़कियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच: मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे कि प्रसव पूर्व जांच (ANC) और टीकाकरण, को बढ़ावा देना।
PMMVY पात्रता मानदंड
PMMVY के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आयु: महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पहला जीवित बच्चा: यह योजना मुख्य रूप से परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए लागू होती है। दूसरी गर्भावस्था के लिए लाभ केवल तभी उपलब्ध है जब बच्चा लड़की हो या जुड़वां बच्चों में एक लड़की हो (PMMVY 2.0 के तहत)।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
- अन्य शर्तें: लाभार्थी के पास MGNREGA कार्ड, PM-KISAN लाभ, e-Shram कार्ड, BPL कार्ड, या विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अपात्रता: केंद्रीय या राज्य सरकार में नियमित नौकरी करने वाली महिलाएं या अन्य समान सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं (जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अतिरिक्त लाभ को छोड़कर) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
PMMVY लाभ और भुगतान संरचना
PMMVY के तहत निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं:
किश्त | शर्त | राशि (₹) |
---|---|---|
पहली किश्त | गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण और 6 महीने के LMP के भीतर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (ANC) | 3,000 |
दूसरी किश्त | बच्चे के जन्म का पंजीकरण और पहले चरण के टीकाकरण (14 सप्ताह तक) का पूरा होना | 2,000 |
दूसरी गर्भावस्था (लड़की) | लड़की के जन्म पर एकमुश्त भुगतान, जन्म पंजीकरण और 14 सप्ताह के भीतर टीकाकरण पूरा होने पर | 6,000 |
- पहली गर्भावस्था: कुल ₹5,000 दो किश्तों में प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत संस्थागत प्रसव के बाद ₹1,000 की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है, जिससे औसतन कुल ₹6,000 प्राप्त होते हैं।
- दूसरी गर्भावस्था: यदि दूसरा बच्चा लड़की है, तो ₹6,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
- कवरेज: अब तक 4.26 करोड़ महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है, और 3.90 करोड़ महिलाओं को ₹18,000 करोड़ की राशि वितरित की गई है।
PMMVY Register आवेदन प्रक्रिया
PMMVY के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है:
PMMVY Beneficiary Registration ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
- लाभार्थी विवरण, जैसे MGNREGA कार्ड, पता, और टीकाकरण विवरण, भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन
- निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।
- Form 1-A भरें, जो आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है या wcd.delhi.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
PMMVY आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- गर्भावस्था प्रमाण पत्र (MCP कार्ड)
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए)
- मोबाइल नंबर
- पति का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (दूसरी किश्त के लिए)
- टीकाकरण प्रमाण (दूसरी किश्त के लिए)
PMMVY दूसरी गर्भावस्था के लिए लाभ
- राशि: ₹6,000 एकमुश्त, यदि दूसरा बच्चा लड़की है।
- शर्तें:
- गर्भाधान के 6 महीने के भीतर पंजीकरण।
- आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सत्यापन।
- बच्चे का पहला चरण टीकाकरण (14 सप्ताह के भीतर) पूरा होना।
PMMVY आवेदन स्थिति की जांच
- वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in/ManageTrackBeneficiary/TrackBeneficiary पर जाएं।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर या लाभार्थी नंबर का उपयोग करके स्थिति जांचें।
- वैकल्पिक रूप से, pfms.nic.in पर बैंक विवरण और OTP के माध्यम से स्थिति देखी जा सकती है।
IMPORTANT LINKS | |
Apply Online |
Click Here |
Download Short Notice |
Click Here |
Official Website |
Click Here |
Join Rojgar Result Channel |
Telegram | WhatsApp |
Homepage |
Click Here |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- हेल्पलाइन नंबर: 011-23382393
- आधार की अनिवार्यता: PMMVY 2.0 के तहत आधार अनिवार्य है।
- गर्भपात/स्थिर जन्म के बाद पात्रता: यदि कोई महिला गर्भपात या स्थिर जन्म के बाद फिर से गर्भवती होती है, तो उसे पहली गर्भावस्था के रूप में लाभ मिल सकता है।
- धनराशि स्थानांतरण: धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ब्लॉक-स्तरीय अधिकारी की मंजूरी के बाद स्थानांतरित की जाती है। लाभार्थी को SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है।
- Form 1-A: यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध है या wcd.delhi.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन की समय सीमा: बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
अपवर्जन
- गोद लिए गए बच्चों के लिए लाभ उपलब्ध नहीं है।
- उच्च आय वाली महिलाएं (जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख से अधिक है) पात्र नहीं हैं।
- पंजीकरण न करने वाली महिलाएं लाभ नहीं ले सकतीं।
अतिरिक्त जानकारी
- PMMVY 2.0: 1 अप्रैल 2022 से लागू, यह संस्करण लड़कियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है और दूसरी गर्भावस्था में लड़की के जन्म पर अतिरिक्त ₹6,000 प्रदान करता है।
- DBT और आधार: भुगतान आधार-लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से NPCI के PFMS सिस्टम के जरिए किया जाता है।
- संपर्क जानकारी: महिला और बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी बढ़ावा देती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो गर्भावस्था के दौरान वेतन हानि का सामना करती हैं। PMMVY न केवल माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान देती है, बल्कि लड़कियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं को समय पर आवेदन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए।